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उत्तराखंड के सभी जिलों में 18 मई तक सख्त नियमों के साथ कोविड कर्फ्यू लागू

  • सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी
  • बहारी राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर करना होगा रजिस्टर
  • प्रवासी उत्तराखंडी एक हफ्ते रहेंगे क्वारंटीन पर

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते हालत को देख कर सरकार ने कोरोना कर्फ्यू फिर बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती से कोविड कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि लोगों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

जानिए पूरी गाइडलाइंस :

  • 11 मई से 18 मई तक कोविड कर्फ्यू की इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पहले यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थीं।
  • राशन (परचून) की दुकानें केवल 14 मई को सुबह 07 बजे से 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी।
  • इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा।
  • प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा।
  • शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी।
  • प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाए गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फंड से किया जाएगा।
  • शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गई है। हालात को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
  • इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी।
  • ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
  • इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा।
  • अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी।
  • राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय लगातार बस अड्डों, मंडियों आदि को सैनेटाइज करते रहेंगे।
  • शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गई है।
  • इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गई है। कर्फ्यू की इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पहले यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थीं। राशन (परचून) की दुकानें केवल 13 मई को खोले जाने की अनुमति होगी।
  • इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा।
  • प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा।
  • इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी।
  • प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाए गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फंड से किया जाएगा।
  • शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गई है। हालात को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
  • इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी।
  • वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी।
  • ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
  • इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा।
  • अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी।
  • राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय लगातार बस अड्डों, मंडियों आदि को सैनेटाइज करते रहेंगे।
  • बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गई है।
  • इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गई है।

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