पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज की अदालत ने नाबलिग पत्नी से दुराचार के दोषी पति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बताया जा रहा है कि नगर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस में तहरीर दी। किशोरी ने तहरीर में बताया कि साल 2022 में दोगुने से अधिक उम्र के धारचूला क्षेत्र निवासी व्यक्ति के साथ उसका जबरन विवाह कर दिया गया। विवाह के तुरंत बाद किशोरी के एक रिश्तेदार की शिकायत पर यह मामला सामने आया तो पुलिस ने दूल्हे और पीड़ित किशोरी के पिता के खिलाफ बाल विवाह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। करीब चार-पांच माह बाद आरोपी जमानत पाकर जेल से बाहर आ गया।
इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को बहाने से जिला मुख्यालय बुलाया और एक कमरे में जबरन उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद मामला जिला न्यायालय में चला। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पति को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।