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हरक सिंह रावत को तीन माह की सजा, जानिये क्या है पूरा मामला

देहरादून। आठ साल पहले चुनाव अचार संहिता उल्लंघन करने और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के आरोप में कोर्ट ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को तीन माह की सजा सुनाई है। विदित हो कि हरक सिंह रावत ने 2012 में रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तब उन पर आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों से अभद्रता का आरोप लगा था।
मंगलवार को जिला न्यायालय में मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत वन मंत्री को दोषी पाया।
इसके बाद वन मंत्री डा. रावत को मौके पर जमानत भी दे दी गई। वहीं अन्य आरोपियों को धारा 147 (विधि विरुद्ध अपराध) और 353 (सरकारी कामकाज में बाधा) के मामले में दोषमुक्त कर दिया।
मामले में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था। लंबे समय से मामले की सुनवाई चल रही थी। उच्च न्यायालय नैनीताल के विशेष निर्देश (जिसमें सांसद/विधायक पर दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई व निर्णय देने की बात कही गई है) के तहत मामले में कार्रवाई पूरी की गई।

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