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अब घर बैठे कर सकेंगे जमीन का दाखिला खारिज

  • नहीं काटने पड़ेंगे नगर निकायों के चक्कर
  • नगर निकायों की टीमों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

देहरादून। अब दाखिला खारिज के लिए नगर निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जमीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करो और ऑनलाइन ही आपको दाखिल खारिज (म्यूटेशन) घर बैठे मिल जाएगा। आपकों बता दें कि शहरी विकास निदेशालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए भी नगर निकायों से टीमें बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक निदेशक विनोद कुमार आर्य के अनुसार निदेशालय पहले सभी नगर निकायों में प्रशिक्षण का काम पूरा करेगा। इसके बाद आम जनता के लिए यह सुविधा ऑनलाइन कर दी जाएगी। शुरुआत में जो भी दिक्कतें आएंगी, उनमें भी जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम अंतिम चरण में हैं। एक-दो दिन में ट्रेनिंग पूर्ण हो जाएगी। यह दाखिला दाखिल खारिज का तरीका
शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन सकेंगे। इसके बाद संबंधित निकाय की टीम इस जमीन की खरीद-फरोख्त का वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद जमीन खरीदने वाले का एक लिंक उनके मोबाइल नंबर पर जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कर वह ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुल्क जमा करा सकेंगे। शुल्क जमा होने के बाद ऑनलाइन ही उनका दाखिल खारिज जारी कर दिया जाएगा। एक बार यह प्रक्रिया अपनाने वाला व्यक्ति 20 साल बाद भी दाखिल खारिज हासिल कर सकेगा।
अगर किसी ने नगर क्षेत्र में जमीन खरीदी है तो उसके दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सभी तरह की जमीनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज का प्रावधान किया गया है।

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