हल्द्वानी/नैनीताल। उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस वाला बनने वाले व्यक्ति को काठगोदाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब ये फर्जी सिपाही असली पुलिस के चंगुल में फंसा तो कई राज सामने आए। जांच में यह खुलासा हुआ कि वह एक एजेंसी में काम करता है और वर्दी की आड़ में अवैध गतिविधियां कर रहा था।
जानकारी के अनुसार कृष्णा विहार कालोनी काठगोदाम निवासी कैलाश चंद्र पांडे ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने भाई गिरीश चंद्र पांडे के कहने पर एक महिला को कमरा किराए पर दिया था। महिला से मिलने के लिए मायापुर रूपपुर मिर्जापुर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी संजय कुमार अक्सर रात को आता था। वह उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर आता था और खुद को मिर्जापुर थाने का कांस्टेबल बताता था। लेकिन उसके रंग-ढंग ठीक नहीं थे। पांच जनवरी को किसी बात को लेकर संजय ने कैलाश व उनके स्वजन से गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दे डाली। कैलाश की शिकायत पर काठगोदाम थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया।
एसओ दीपक बिष्ट ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह काठगोदाम में ही रहने वाली एक शादीशुदा महिला से प्रेम करता है। इसी वजह से वह यूपी से हल्द्वानी आया और प्रेमिका को दिखाने के लिए फर्जी पुलिसवाला बन गया। जांच में सामने आया कि वर्दी की आड़ वह लोगों से वसूली भी करता था। उसके पास से वर्दी के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्जी पहचान पत्र भी मिला है, जिसमें उसने खुद को कांस्टेबल दर्शाया है। संजय लोगों को बताता था कि वह मिर्जापुर थाने में तैनात है। थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने बताया कि आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत वर्दी का दुरुपयोग करने, धमकी देने की धारा में प्राथमिकी कर ली है।
एसपी सहारनपुर से बात कराऊं, कमिश्नर भी दोस्त हैं
थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने बताया कि पूछताछ करने पर आरोपित संजय उत्तर प्रदेश पुलिस की हनक दिखाते हुए बड़े अधिकारियों का नाम लेकर डराने लगा। बोला कि एसपी सहारनपुर से बात कराता हूं और कुमाऊं कमिश्नर उसके दोस्त हैं। लेकिन पुलिस ने जब उसके पुलिस प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि, वर्तमान पोस्टिंग आदि की जानकारी ली गई तो संजय कुमार के हाथ-पैर फूल गए। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वह पिछले एक साल से काठगोदाम क्षेत्र में रह रहा है।
संजय मिर्जापुर में राशन की दुकान चलाता है
गिरफ्तार आरोपित संजय मिर्जापुर में राशन की दुकान चलाता है। उसके दो बच्चे हैं। इसकी जानकारी तब हुई जब थानाध्यक्ष दीपक ने मिर्जापुर थानाध्यक्ष को नाम व पता भेजकर जानकारी जुटाई। पुलिस ने संजय के खिलाफ बीएनएस की धारा 204, 319(2), 33(3), 351(2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।