- हरिद्वार जिले से पहले पड़ने वाले स्टेशन पर पुलिस रोकेगी
- बसों से वापस घर रवाना किया जाएगा
- डीजीपी ने ली प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की बैठक
देहरादून। वीरवार को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक, अशोक कुमार ने शासन के निर्देश पर कांवड़ मेले को प्रतिबंधित करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक कुमांयू परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र एवं समस्त जनपदों के प्रभारियों के साथ बैठक की।
तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाने को मिशन मर्यादा की घोषणा
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि गंगा के किनारे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किये गये जा रहे हैं। तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मिशन मर्यादा चलाने की घोषणा की गयी। इसके तहत पुलिस तीर्थ स्थलों पर मादक पदार्थों का सेवन, मांसाहार करने अथवा अन्य प्रतिबन्धित गतिविधियों एवं किसी भी प्रकार के दुव्र्यहार करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों, मादक पदार्थों की अवैध बिक्री अथवा दुव्र्यहार करने वालों के विरूद्व भी पूर्व से स्थापित कानूनों के अनुरूप कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगामी 15 दिवसों तक इस कार्रवाई को प्रमुखता से करते हुए आंकलन किया जायेगा।
आगामी ईद-उल-अजहा के त्योहार पर पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा भी की गई तथा कानून व्यसस्था को बनाए रखने हेतु निर्णय लिए गए। इस सम्बन्ध में जनपदों के उलेमाओं एवं मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही पूर्व से ही सुनिश्चित करने एवं कुर्बानियों का समय एवं स्थानों का चयन उच्च न्यायालय के आदेशानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया। ईद-उल-अजहा के सम्बन्ध में थानास्तर पर पीस कमेटियों की बैठक कर ली जाय। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, अपराध कानून एवं व्यवस्था, वी.मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा, संजय गुंज्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, नीरू गर्ग, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, नीलेश आनन्द भरणे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बैठक में आनलाईन प्रतिभाग किया गया।
बैठक में इन विंदुओं पर चर्चा पर हुई चर्चा
- उत्तराखण्ड शासन के निर्णयानुसार कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित किया गया है उसके अनुपालन हेतु एसओपी सम्बन्धित जिलाधिकारियों से मिलकर तैयार कर ली जाए।
- अगर कोई कांवडिया हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारनटाईन करने हेतु निर्देश जिलाधिकारी हरिद्वार से निकलवाकर, क्वारनटाइन के लिए स्थान चिह्नित कर लिए जाएं।
- यदि कोई कांवडिया सडक पर दिखाई दे तो उसे सम्मानपूर्वक आफ् रोड कर बस अथवा अन्य माध्यम से वापस करवाया जाय।
- जनपदों द्वारा विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल कांवड इन्फोर्समेन्ट टीम का गठन किया जाए जो प्रतिबन्धित कांवड मेले के दौरान पैटोलिंग करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी।
- ट्रेनों से आने वाले कावडियां को रोकने हेतु ट्रेनों को जनपद हरिद्वार से पहले पड़ने वाले रेलवे स्टेशनो पर रोककर उतारा जाएगा और उन्हें वहीं से शटल बसों के माध्यम से वापस किया जाएगा।
- जनपद हरिद्वार में बाॅर्डर थानों के साथ कांवड़ मेले के प्रतिबन्ध सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें अन्य राज्यों के बार्डर से लगे जनपदों के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाय, बैठक में संयुक्त रूप से टैकरों के माध्यम से गंगाजल भेजे जाने पर विचार कर लिया जाय।
- कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समीतियांे से वार्ता कर उन्हे अवगत करा दिया जाए।
- कांवड़ मेले को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कांवड संघ एवं समीतियांे से वार्ता को थाने की जीडी में भी अंकित किया जाए ताकि अगर कोई कोविड महामारी एक्ट को उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने में आसानी हो, एंव जिला प्रशासन से आवश्यक रूप से मजिस्टेट नियुक्त करा लिया जाय।
- इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति अस्थि विसर्जन हेत हरिद्वार आता है तो उसे ना रोका जाए।
- समस्त जनपदों में दुकानदारों को बता दिया जाए कि कांवड से सम्बन्धित सामग्री बेचा जाना भी प्रतिबन्धित रहेगी।