देहरादून। घरेलू बार लाइसेंस का विरोध होने पर आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी। घरेलू बार लाइसेंस के भारी विरोध के बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगा दी है। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि देहरादून में बीते दिनों एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। जिसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया था।
बता दें कि आबकारी नीति में घरेलू बार लाइसेंस की व्यवस्था इस साल ही शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत हर साल के 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस देने पर व्यक्ति घर में ही बार बना सकता था। घर पर 50 लीटर तक शराब रख सकता था। इनमें भी वर्गीकरण किया गया था। इस व्यवस्था के तहत देहरादून निवासी एक व्यक्ति को बीते दिनों लाइसेंस दिया गया था। जिसके बाद से कांग्रेस और महिलाएं इसके विरोध में उतर गई थी।
लगातार हो रहे विरोध के बाद इस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। अब प्रदेश में कोई भी व्यक्ति केवल नौ लीटर शराब का परिवहन कर सकता है। इस से ज्यादा शराब रखने पर आबकारी अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी।