दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक व्यक्ति की याचिका पर केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर और दो मीडिया हाउसेस से जवाब मांगा है। विदेश में धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग मामले में उसकी सजा से संबंधित कुछ लेखों को इंटरनेट से हटाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस आधार पर उसे निजता का अधिकार है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने संचार मंत्रालयों, गूगल एलएलसी, ट्विटर और दो मीडिया हाउसेस से याचिका पर जवाब मांगा है। मामले को 13 दिसंबर के लिए तय किया है। इसी तरह की अन्य याचिकाएं भी सूचीबद्ध हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे नौ साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा काटने के बाद, उसे इस साल जुलाई में भारत भेज दिया गया था, जब उसे संबंधित लेखों के बारे में पता चला।