- ऐसे पूर्व सैनिक स्नातक अर्हता वाले पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने पूर्व सैनिकों को खुशखबरी देते हुए समूह ग के उन आरक्षित पदों की अर्हता में छूट दे दी है, जिनमें न्यूनतम स्नातक (ग्रेजुएट) होना निर्धारित है। ऐसे गैर तकनीकी पदों के लिए दसवीं पास भूतपूर्व सैनिक आवेदन के लिए अधिकृत होंगे।
इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यह छूट उन पूर्व सैनिकों को ही मिलेगी, जिन्होंने इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना, वायुसेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किए हों। इसके अलावा सशस्त्र सेना में उनकी कम से कम 15 साल की सेवा हो। ये छूट उन पदों के लिए होगी, जिनमें तकनीकी या व्यावसायिक अनुभव की अनिवार्यता नहीं होगी। साथ नियुक्ति प्राधिकारी को यह संतोष होना भी आवश्यक है कि पूर्व सैनिक कम समय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना दायित्व निभा सकता है।
केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को स्नातक के समकक्ष मान लिया है, लेकिन वे नियमों में प्रावधान न होने के कारण प्रदेश में स्नातक अर्हता वाले समूह ग के पदों के लिए आवदेन नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य सरकार से इस संबंध में परामर्श मांगा था। इस मामले में कुछ पूर्व सैनिकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वहां से उनके पक्ष में आदेश हुआ था। आयोग के परामर्श और पूर्व सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन ने अर्हता में रियायत देने का आदेश जारी कर दिया।
कार्मिक विभाग के आदेश में कहा गया है कि यदि पूर्व सैनिक समूह ग व घ के पदों के विरुद्ध निर्धारित सीमा तक चयनित न हो सकें तो दक्षता को प्रभावित किए बिना सामान्य मापदंड में कुछ इस सीमा तक ढील दी जा सकती है ताकि आरक्षण का कोटा पूरा हो जाए। सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।